UP Nishulk Boring Yojana 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वार यूपी के किसान वर्ग की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि है और कृषि में अच्छी फसल पैदावार के लिए किसानों को अच्छी बीज, जमीन और सिंचाई की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। इसलिए, यूपी के किसान जिनके पास उचित सिंचाई व्यवस्था नहीं है और वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण सिंचाई व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उनके लिए यूपी सरकार के द्वारा Nishulk Boring Yojana चलाई जा रही है।
देश में किसान की आय को दुगनी करने तथा उनके जीवन शैली में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई-नई योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ-साथ महिलाओं के लिए यूपी विधवा पेंशन योजना और यूपी कन्या सुमंगला योजना तथा यूपी वृद्धा पेंशन जैसे अन्य बहुत सारी यूपी योजनाओं को चलाकर उनकी स्थिति को सुधारने का कार्य किया जा रहा है।

UP Nishulk Boring Yojana 2023 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 |
विभाग का नाम | लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश |
प्रदेश का नाम | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | किसान वर्ग (उत्तर प्रदेश) |
योजना का उद्देश्य | यूपी किसानों को निःशुल्क बोरिंग सुविधा उपलब्ध कराना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | minorirrigationup.gov.in |
निजी नलकूप योजना उत्तर प्रदेश (UP Nishulk Boring Yojana) क्या है?
उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए यूपी सरकार ने फरवरी 1985 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की। सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति तथा जातियों वर्ग से आने वाले सीमांत और लघु किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण सूखे या फसल में उचित पैदावार नहीं होने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है और इसी समस्या को दूर करने के लिए यूपी सरकार ने किसानों को निःशुल्क सिंचाई योजना की शुरुआत की।
निजी नलकूप योजना उत्तर प्रदेश के तहत सीमांत और लघु किसान जिनके पास 0.2 हेक्टेयर जोत भूमि है, उनको सिंचाई के लिए पम्प सेट की सुविधा दी जाती है। वहीं अनुसूचित तथा जनजातियों से आने वाले किसानों को जोत भूमि की कोई सीमा निधार्रित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए किसान बैंक से ऋण भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर किसी किसान के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत भूमि है तो किसान अन्य किसानों से मिलकर एक समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
UP Free Boring Yojana का उद्देश्य क्या है?
यूपी निःशुल्क योजना का उद्देश्य यूपी के सभी वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन को सरल और सक्षम बनाना है। सरकार के द्वारा बोरिंग के लिए मिलने वाले अनुदान से किसान अपने खेतों में नलकुल लगवा सकते हैं। खेतों में बोरिंग सुविधा होने से किसान अपने इच्छा के अनुसार फसल उगा सकते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं तथा इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जहाँ पर कोई नलकुल नहीं हैं, वहाँ पर इनवेल और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा बोरिंग कराना है।
Nishulk Boring Yojana Eligibility क्या है?
यूपी निःशुल्क योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए-
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- सामान्य तथा अनुसूचित वर्ग के किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टयर जोत भूमि होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति या जनजाति के लघु व सीमांत वर्ग के किसानों न्यूनतम भूमि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है।
- किसान एक समूह बनाकर कर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार, अन्य किसी केंद्रीय या राज्य स्तर की सिंचाई योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
UP Free Boring Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
UP Nishulk Yojana 2023 हेतु अनुदान विवरण
कृषक की श्रेणी | अनुदान राशि (बोरिंग निर्माण हेतु) | अनुदान राशि (पंप सेट स्थापना होती) |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
UP Nishulk Yojana 2023 Online आवेदन कैसे करें?
- उम्मीदवार सबसे पहले यूपी लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएं।

- इसके बाद आप मेन पेज के मेन्यू बार बटन पर क्लिक करें।

- मेन्यू बार बटन पर क्लिक करने के बाद आपको विभिन्न विकल्प दिखेंगे, इनमें से आपको “योजनाएं” पर क्लिक करना है।

- योजनाएं पर क्लिक करने में बाद थोड़ा नीचे की ओर जाएं, अब आपको वहां पर “शासनादेश” और “आवेदन पत्र” लिखा दिखाई देगा।

- अब आप “आवेदन पत्र” पर क्लिक करना होगा, आवेदन पत्र पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन या कम्प्यूटर में एक पीडीएफ़ फॉर्म डाउनलोड होगा।

- उम्मीदवार इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।
- इसके बाद इस फॉर्म में पूछे गयी सभी जानकारियों को सही-सही भरें।
- अब आप इस फॉर्म को खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग में जमा करें।
UP Nishulk Boring Yojana FAQs
यूपी बोरिंग योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के लघु या सीमांत किसानों को पम्प सेट हेतु आर्थिक सहायता यूपी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा सामान्य वर्ग के किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टयर जोत जमीन होना आवश्यक है।
जी हाँ! यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है।