बिहार वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? देखें पूरी प्रक्रिया

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लोगों के हितों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं. इसी संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार वृद्धा पेंशन योजना जारी की गई है, इस योजना के तहत बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार की बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार सरकार की इस योजना से बुजुर्ग लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बिहार पेंशन योजना लिए आवेदन बिहार राज्य के लोग SSPMIS Bihar पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

SSPMIS Bihar पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिक बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं, इस लेख के माध्यम से हम आपको बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन, योग्यता आदि के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं.

योजना का संक्षिप्त विवरण

योजना जारीकर्ताबिहार राज्य सरकार
लाभार्थीराज्य के वृद्धजन
पेंशन स्टेटस देखने की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यवृद्धजनों को आर्थिक सहायता देना
लाभवृद्धजनों को पेंशन राशि
योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को ₹400 महीना।
80 वर्ष व उस से अधिक की आयु वालों को ₹600 महीना।
आधिकारिक वेबसाइटwww.sspmis.bihar.gov.in

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के सभी वृद्ध पुरुष और महिलाओं को आसानी से वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराना है, ताकि जो वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसको बुढ़ापे में जीने का सहारा मिल पाए, वृद्ध व्यक्ति पुरुष या महिला इस पेंशन के आधार पर अपने जीवन में होने वाली प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा कर सकतें हैं और अपने खर्चे के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर नही रहेंगे।

इस तहत बिहार राज्य के सभी वृद्ध महिला और पुरुषों को जो 60 वर्ष की अधिक उम्र के हैं उनको 400 रुपये प्रतिमाह पेंसन सहायता दी जाएगी, 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों को 400 रूपए की धनराशि प्रतिमाह दी जाएगी और 79 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को 500 रूपए प्रतिमाह पेंशन स्वरूप दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं की वृद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है.

योग्यता

  1. इस Yojana के आवेदन के लिए बिहार राज्य का नागरिक होने अनिवार्य है।
  2. इस Pension Yojana के लिए राज्य के वृद्ध महिला/पुरुष आवेदन कर सकते हैं।
  3. बिहार राज्य के 60 वर्ष की अधिक उम्र वाले सभ इस योजना के आवेदन के लिए योग्य हैं।
  4. 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  5. यह योजना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बनाई गई है।

जरुरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक
  3. आईएफएसी कोड
  4. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  5. निर्वाचन कार्ड
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. निवास प्रमाण पत्र
  8. जन्म प्रमाण पत्र
  9. पहचान प्रमाण पत्र

योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

यदि आप Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के तहत किसी बुजुर्ग व्यक्ति का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और वह इस योजना के पात्र हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए चरणों को फॉलो करके मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार online कर सकते हैं, इस योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  1. सर्वप्रथम Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जिसका लिंक लेख में ऊपर की तरफ दिया गया है।
  2. होम पेज पर जाने के बाद “GO To” के सेक्शन में जाएं, और “ Register For MPVPY” के लिंक पर क्लिक करें।
MVPY
  1. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojana के लिए बेसिक डिटेल्स फॉर्म खुल जाएगा।
  2. आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें और वैलिडेट आधार लिंक पर क्लिक करें, जैसा कि नीचे इमेज में दर्शया गया है।
MVPY Registration
  1. इसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको निम्नलिखित डिटेल्स देनी होगी-
    • जिला
    • क्षेत्र
    • गाँव
    • पता
    • आधार नंबर
    • वोटर आईडी
    • ब्लॉक
    • पंचायत
    • पिन कोड
    • बैंक विवरण, आदि.
MVPY Form
  1. उपरोक्त सभी विवरण आवेदन फॉर्म में डालने के बाद आपको नीचे अपने सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  2. इन दस्तावेजों में एक आधार कंसेंट फॉर्म भी होगा जिसे भरकर आपको अपलोड करना है.
Bihar MVPY Registration Form
  1. नीचे लिंक के जारी आप उसे पीडीऍफ़ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू लेकर फाइनल सबमिट कर दें, और इसके बाद आप आवेदन का प्रिंट जरुर लें. इस प्रकार वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना स्टेटस ऐसे चेक करें

  1. सबसे पहले आवेदक को social security pension management information system की आधिकारिक वेबसाइट sspmis.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  2. होम पेज खुलने के बाद आपको “beneficiary status” दिखाई देगा, जिसमें आपको “search beneficiary status” के लिंक पर क्लिक करना है।
MVPY Status
  1. जिसके बाद नया पेज खुलेगा, नए पेज पर आपको मांगी गई जानकारियों जैसे-  जिला का नाम , Search Option , Block , Beneficiary Id  इत्यादि दर्ज कर देना है, उसके बाद पेज पर दिए कैप्चा कोड को भरकर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है।
  2. सर्च पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर पेंशन से संबंधित स्टेटस का विवरण दिखाई देने लगेगा जिसको आप देख और प्रिंट कर सकते हैं।
Check MVPY Status

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