उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है, राज्य के वृद्ध नागरिक जिन्हें किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए sspy up gov पोर्टल पर यूपी वृद्धावस्था पेंशन और इसके आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, और साथ ही इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट और स्टेटस बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे।
योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना |
पोर्टल का नाम | SSPY उत्तर प्रदेश |
शुरू किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | वृद्धावस्था पेंशन (समाज कल्याण विभाग) |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
श्रेणी | सरकारी योजना |
मुख्य लाभ | वृद्ध नागरिकों को पेंशन राशि उपलब्ध कराना |
वृद्धावस्था पेंशन राशि | 500 रुपए प्रतिमाह |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन आवेदन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
- ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हों और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हों और उनकी वार्षिक आय 56,460 रुपए शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए हो वे इस योजना के पात्र हैं।
- योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनरों को रूपये 1000/- (रूपये 800/- राज्यांश एवं रूपये 200/- केन्द्रांश) एवं 80 वर्षया उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनरों को 500/- रूपये राज्यांश एव500/- रूपये केन्द्रांश, पेंशन की धनराशि दी जाती है।
- आवेदक द्वारा https://sspy-up.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।
- आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि, आयु प्रमाणपत्र छायाप्राति अपलोड किया जाना अनिवार्य है, तथा पहचान प्रमाणपत्र आयप्रमाणपत्र बैंक का विवरण एवं आवेदक को अपना आधारकार्ड में जो नाम हो वही नाम भरना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन आवेदन Online Registration कैसे करें?
वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) के लिए आवेदन करने के लिए आपको संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) में राज्य और केंद्र सरकार दोनों का योगदान है। केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) योजना 1994 से चल रही है।
सभी पात्र आवेदक जो वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और वृद्धावस्था
पेंशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in पर जाएं।

- पोर्टल पर, आपको “वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश फॉर्म पेज पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे व्यक्तिगत, आय, बैंक विवरण और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में सिक्योरिटी कोड भरें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन फॉर्म जमा करना होगा और इसकी फोटोकॉपी करनी होगी।
UP वृद्धावस्था पेंशन सूची कैसे देखें?
आप Pension List के बारे में ऑनलाइन माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बस निम्ननलिखित चरणों का पालन करें-
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद “वृद्धावस्था पेंशन” पर जाएं और उसके बाद पेंशनर सूची पर क्लिक करें।
- अब आपको जिला >> विकास खंड >> ग्राम पंचायत का चयन करना है और लिस्ट चेक करना है।
- वृद्धावस्था पेंशन पोर्टल वृद्धा पेंशन लिस्ट 2023 डाउनलोड करें।

UP वृद्धावस्था पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आप उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से अपने UP वृद्धा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं, जिसके चरण निम्नलिखित है-
- इसके लिए आपको वृद्धावस्था पेंशन >> Applicant Login पर क्लिक करना होगा।
- महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको लॉगिन आईडी मिल गई होगी।
- अब आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन के माध्यम से वृद्धा पेंशन स्टेटस ऑनलाइन जांचें।
वृद्धावस्था पेंशन वितरण सारांश (वित्त-वर्ष 2022-23)
क़्वार्टर (1) | क़्वार्टर (2) | क़्वार्टर (3) | क़्वार्टर (4) | कुल योग | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) |
42,10,186 | 1240.13 | 47,25,400 | 1503.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,743 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनरों को रूपये 1000/- (रूपये 800/- राज्यांश एवं रूपये 200/- केन्द्रांश) एवं 80 वर्षया उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनरों को 500/- रूपये राज्यांश और 500/- रूपये केन्द्रांश, पेंशन की धनराशि दी जाती है।
उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन इस महीने के अंत तक आ जाएगी.
वृद्धा पेंशन देखने के लिए आपको sspy-up.gov.in वेबसाइट पर जाकर वृद्धा पेंशन अनुभाग में जाना होगा, यहाँ से आप वृद्धा पेंशन की लिस्ट देख सकते हैं.