UPCOP – Character Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हम आज आपको इस लेख के माध्यम से यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका चरित्र कैसा है और आपके नाम पर कोई UP Police FIR है या नहीं इसके साथ ही आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं यह सब जानकारी पुलिस चरित्र सर्टिफिकेट के द्वारा दी जाती है.

यदि आप Character Certificate UP बनवाना चाहते हैं तो आप इस लेख बने रहें, क्योंकि हम आज आपको UPCOP Character Certificate UP ऑनलाइन कैसे बनवाएं UP Police Character Certificate Status कैसे देखे इसकी पूरी जानकारी देंगे।

संक्षिप्त विवरण

राज्यउत्तर प्रदेश
पोर्टल का नामCCTNS– Citizen Portal
सर्टिफिकेट जारी कर्तायूपी पुलिस विभाग
लभ्यार्थीराज्य के सभी नागरिक
कैटेगरीसरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://uppolice.gov.in/

UP Police Character Certificate की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता को उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को पड़ती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेता है, तो उसको यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है या फिर आधार केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है और यदि आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो भी आपको चरित्र प्रमाणपत्र आवश्यकता पड़ती है, या सरकारी नौकरी के साथ संविदा पर नौकरी करने के लिए भी यूपी पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है।

यूपी पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र होता है, इस प्रमाण पत्र को व्यक्ति के थाने द्वारा तैयार किया जाता है इस प्रमाण पत्र में खासतौर से व्यक्ति के ऊपर कोई केस मुकदमा और आपराधिक स्थिति नहीं है इसकी जांच की जाती है।

यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ

उत्तर प्रदेश नागरिकों को पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के माध्यम से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं इसकी जानकारी हम नीचे की तरफ दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं।

  1. यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं।
  2. चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता सरकारी नौकरी से लेकर अन्य कई जगहों पर जरूरत पड़ती है।
  3. कभी-कभी यदि कोई व्यक्ति किराए पर कमरा लेता है तो अपना चरित्र प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता है।
  4. बैंक या किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
  5. वीजा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

यूपी पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है जिसकी सूची हमने नीचे दी है, यदि आपको यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपके पास या सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं-

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. मार्कशीट
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. राशन कार्ड
  7. वोटर आईडी कार्ड
  8. डिजिटल हस्ताक्षर, इत्यादि।

UP Police Character Certificate Online आवेदन कैसे करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप अपना UP Character Certificate बनवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. Police Character Certificate UP आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट UPCOP पर जाना होगा।
  2. होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर ऊपर की तरफ/मेनू में “सिटीजन सर्विस” विकल्प दिया होगा उसपर क्लिक करें।
UP Police Character Certificate
  1. उसके बाद कई सारे विकल्प खुलेंगे जिसमें से आपको “Character Certificate” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
UP Police Character Certificate ONLINE
  1. उसके बाद लॉगइन पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना यूजरनेम,पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
  2. यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप क्रिएट सिटीजन लॉगिन विकल्प पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी को भरकर लॉगइन आईडी, पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
UP Police Character Certificate LOGIN
  1. सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपको जनहित गारंटी अधिनियम के विकल्प में जाकर, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  2. आपके सामने चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें मांगी गई जानकारी आपको सही-सही भरनी है।
  3. मांगी गई जानकारी भरने के बाद, मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें उसके साथ मांगी गई फाइल और शपथ पत्र को अपलोड करना होगा, सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  4. सबमिट करने के कुछ दिनों बाद आपका चरित्र प्रमाण-पत्र बनकर तैयार हो जाएगा।

Character Certificate Status कैसे चेक करें?

यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  1. यूपी पुलिस के आधिकरिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना होगा।
  2. होम पेज के मेनू विकल्प में से नागरिक सेवाओं के ऊपर क्लिक करें।
UP Police Character Certificate STATUS
  1. उसके बाद चरित्र सत्यापन या चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के लिंक पर क्लिक करें।
UP Police Character प्रमाणपत्र
  1. उसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें नीचे की तरफ प्रमाणपत्र सत्यापन का लिंक दिया रहेगा उसपर क्लिक करें।
UP Police Character
  • उसके बाद सर्विस टाइप में Character Certificate का चुनाव करें, उसके बाद अगले बॉक्स में अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करें।
UP Police Character Certificate status
  1. जिसके बाद आपका प्रमाण पत्र सत्यापन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपका चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन पूर्ण हो जाएगा।

Citizen Services Verification कैसे करें?

  1. सिटीजन सर्विस वेरिफिकेशन करने के लिए सर्वप्रथम आप यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर आपको नागरिक सेवाएं सत्यापन का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  3. जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना सेवा अनुरोध प्रकार का चुनाव करना होगा,
  4. और और शिकायत सेवा अनुरोध बॉक्स में आवेदन संख्या अंक को दर्ज करें सर्च करें।
UP Police verification

कुछ महत्पवूर्ण प्रश्न

पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र में कौन सी जानकारी दी गई होती है?

पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र मे नाम, पिता का नाम,माता का नाम, स्थाई पता, पुलिस थाने का पता, पुलिस केस, अपराध और आवेदक के चरित्र संबंधित जानकारी दी गई होती है।

यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवारों को कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है?

यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल हस्ताक्षर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है?

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो आपके चरित्र को प्रमाणित करता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है और आप किसी प्रकार के किसी केस में दोषी नहीं है या कोई मुकदमा आप पर नहीं चल रहा है।

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