आप सभी लोग जानते हैं कि, वाहन के मालिक को किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए भारत सरकार से परमिशन (अनुमति) लेनी पड़ती है, बता दें कि भारत सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) के माध्यम से उम्मीदवार के वाहन चलाने की योग्यता का परीक्षण करता है, जिसमें सफल होने पर भारत सरकार द्वारा आईडी के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है तथा सबसे पहले उम्मीदवार को लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है जिसकी वैधता 30 दिन तक होती है अर्थात 30 दिन के पश्चात उम्मीदवार स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.
हाल ही के कुछ वर्षों में सरकार के कार्य करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया है जिसके फलस्वरूप अब उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीदवार घर बैठे ही भारत परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा डाक के माध्यम से लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है. आज इस लेख में हम UP Learning Licence आवेदन के बारे में जानकारी साझा करेंगे.
लर्निंग लाइसेंस कैसा होता है?
आपको बता दें कि लर्निंग लाइसेंस एक तरह का प्रमाणपत्र है, जिसकी मदद से उम्मीदवार सड़क पर किसी जानकार व्यक्ति जिसके पास स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके निरीक्षण में उम्मीदवार को गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, जिसकी वैधता 30 दिनों तक होती है उसके बाद उम्मीदवार पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और यातायात के सभी नियमो का अनुसरण करते हुए स्वयं ही वाहन चला सकता है.
उत्तर प्रदेश लर्निंग लाइसेंस हेतु दस्तावेज
उत्तर प्रदेश में जो उम्मीदवार UP Learning Licence बनवाना चाहता है तो वह उत्तर प्रदेश का निवासी होने के साथ-साथ उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवार के पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर होना बेहद जरुरी है, इन दस्तावेजों के होने पर ही उम्मीदवार learning licence apply कर सकता है अन्यथा आवेदन नहीं कर पाएगा.
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यूपी लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया
Learning License Apply के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना होगा, इन्हे सही प्रकार से फॉलो करके उम्मीदवार घर बैठे बिना RTO ऑफिस गये ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है –
- सबसे पहले उम्मीदवार को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा.
- फिर उसके पश्चात उम्मीदवार को ड्राइवर / लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

- अब उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें उसको अपने राज्य का चयन करना होगा.
- फिर उसके बाद “अप्लाई फॉर लर्नर” लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.

- इसके बाद एन नया पेज खुलेगा जिसमें उम्मीदवार को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

- फिर नये पेज में आपको कैटेगरी चुनना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा.

- फिर उम्मीदवार को पहले ऑप्शन सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन वाले को चुनना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा.

- यदि उम्मीदवार दूसरा ऑप्शन चुनाता है तो उसे RTO ऑफिस जाना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा फिर लर्नर लाइसेंस प्रदान किया. इसलिए उम्मीदवार पहले ऑप्शन का चयन करें.
- फिर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा कि आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए. इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर नये पेज में उम्मीदवार को आधार नंबर और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे.
- ओटीपी को दिए गये बॉक्स में भरेंगे और पूछे गये सभी जानकारियों को चुनेंगे फिर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.
- अब आपकी सारी डिटेल्स आधार कार्ड नंबर के माध्यम से लें ली जाएगी.
- अब उम्मीदवार उम्मीदवार प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब उम्मीदवार के सामने एक नया बॉक्स आएगा जिसमें OK के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद उम्मीदवार पूछी गयी जानकरी जैसे – जन्मस्थान, योग्यता, ब्लड ग्रुप, पता तथा मोबाइल नंबर भरेंगे.
- तथा पुनः नया पेज खुलेगा जिसमें आप जिस भी प्रकार के वाहन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसे चुनेंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे.

- अब आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स खुलेगा जिसमें सभी डिटेल्स को सबमिट करके आगे बढ़ें.
- अब उम्मीदवार को एक एप्लीकेशन नम्बर मिलेगा जिसे नोट कर लेना है और Next के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- अब उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन को चुनके एप्लीकेशन नंबर और बर्थडेट को भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे.

- फिर उम्मीदवार आयु सम्बंधित डॉक्यूमेंट और पता सम्बंधित डॉक्यूमेंट उपलोड करके Next वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब उम्मीदवार अपनी फोटो और सिग्नेचर उपलोड करने के बाद एवं व्यू पॉइंट पर क्लिक करेंगे.

- अब उम्मीदवार को लर्निंग लाइसेंस शुल्क जमा करना होता है.

- उम्मीदवार को लर्नर लाइसेंस के लिए कुल 200 रूपये सभी वाहनों के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा, इसके बाद उम्मीदवार भुगतान की रसीद डाउनलोड कर लें.

- नये पेज में उम्मीदवार को अपनी डेट ऑफ़ बर्थ चुनना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है.

अब उम्मीदवार का एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है तथा उम्मीदवार को RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप Apply Learning Licence कर सकते हैं Tतथा बाद में लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड उत्तर प्रदेश कर सकते हैं.
उम्मीद है, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसके अलावा आप अगर चाहें तो e-challan Status / e-challan check By vehicle number की जानकरी भी लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.
UP Learning Licence FAQs
जी हाँ, घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन बाद ही उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.
जी हाँ, किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना बेहद जरुरी है अन्यथा उम्मीदवार को यातायात नियमों के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों में बनता है.