UP Cast Certificate Online कैसे बनवाएं? यूपी जाति प्रमाण पत्र आवेदन

UP Cast Certificate : उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है, UP Cast Certificate के द्वारा यूपी के पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिया जाता है, यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जाति के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बहुत सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो सरकार द्वारा दी जाती है।

जाति प्रमाण पत्र मिलने वाली सुविधाओं में से एक प्रबल सुविधा यह है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर नौकरियों में उम्र और मेरिट में छूट प्रदान की जाती है, जो तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही जरूरी है। हम आज आपको इस लेख के माध्यम से UP Cast Certificate Online कैसे बनाए?, UP Cast Certificate Status कैसे देखें?, यूपी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या-क्या चाहिए और अन्य यूपी जाति प्रमाणपत्र संबंधित सभी जानकारी देंगे ताकि आपको जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन UP करने में कोई दिक्कत ना हो।

UP Cast Certificate

UP Cast Certificate संक्षिप्त विवरण

लेख का नामयूपी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
जाती प्रमाण पत्र जारी कर्ताउत्तर प्रदेश राजस्व विभाग
लाभआरक्षण, छात्रवृति लाभ
उद्देश्यपिछड़ी,अनुसूचित जाति के लोगो को लाभ देना
आवेदन का मोडऑनलाइन और ऑफलाइन
श्रेणीसरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.gov.in

जाति प्रमाणपत्र क्या है?

जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जानें वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी एक विशेष जाति,धर्म और समुदाय से संबंधित है, राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर कई सारी सुविधाएं जारी की जाती हैं जो विभिन्न जाति के लोगों को मिलती हैं, जिनके पास जाति प्रमाणपत्र होता है।

UP Caste Certificate Benefits – फायदें

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा यूपी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र के द्वारा EWS, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट और आर्थिक लाभ दिया जाता है, जाति प्रमाण पत्र होने से यूपी के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट और केंद्र सरकार की नौकरी में 3 साल की छूट दी जाती है यह छूट पिछड़े उम्मीदवारों के कैरियर बनाने और आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों की सुविधा हेतु जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जाते हैं , जो आवेदक के किसी एक जाति समूह का होने का प्रमाण होता है, उसी के आधार पर आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है–

  1. आधार Card
  2. राशन कार्ड
  3. पासपोर्ट साइज फोटो
  4. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  5. मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाली जातियां

उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न जातियां निवास करती हैं जिनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश में रहने वाली जातियों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी जाति किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

जाति का नाम
EWS
ओबीसी
SC ( अनुसूचित जाति)
ST (जनजाति

उत्तर प्रदेश कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने से पहले उम्मीदवार यह निश्चित कर लें की वह पिछड़ी जाति, अनसूचित जाति, जनजाति के अंतर्गत आता है।

UP Cast Certificate Online Apply कैसे करें?

यदि आप यूपी राज्य के निवासी हैं और आप अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें जिसके बाद आप सफलतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर पाएंगे।

यूपी जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है–

  1. सबसे पहले edistrict.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर जाने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का विकल्प मिलेगा उपसर क्लिक करें।
UP Cast Certificate
  1. अब आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको लॉगिन जानकारी जैसे -यूजर आईडी और पासवर्ड, कैप्चा कोड भरकर Submit बटन पर क्लिक कर लॉगिन करें जैसा की नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
UP Cast Certificate login
  1. लॉगिन करने के बाद उपर की तरफ “आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा” विकल्प मिलेगा, उसमें से “जाति प्रमाण पत्र हिंदी, या जाति प्रमाणपत्र अंग्रेजी जिस भाषा में बनवाना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करें, जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
UP Cast Certificate
  1. उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को स्पष्ट तरीके से भरें।
  2. उसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेज की जानकारी को अपलोड करें और सबमिट बटन और क्लिक करें, जाति प्रमाणपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
UP Cast Certificate fees
  1. अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी की जांच करें और सभी जानकारी सही होने पर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  2. उसके बाद राज्य सरकार द्वारा तय किया गया जाति प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना होगा, ऑनलाइन माध्यम से और उसके बाद आपका आपका प्रमाण पत्र कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा।
  3. अपने जाति प्रमाण पत्र को आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Cast Certificate Online Application Status कैसे देखें?

यदि आप उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और आपको आवेदन किए 5 से 7 दिन हो चुके हैं तो आप अपने प्रमाण पत्र आवेदन स्टेटस की जांच कर सकते हैं, UP Cast Certificate Status चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  1. UP Cast Certificate Status देखने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. जिसके बाद होम पेज पर आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें, जैसा कि नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
UP Cast Certificate
  1. क्लिक करते के बाद एक पॉपअप पेज खुलेगा, जिसमें आप अपना आवेदन संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
UP Cast Certificate status
  1. आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुल जाएगी जिसको आप देख सकते हैं।

UP Cast Certificate FAQs

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जाति प्रमाणपत्र का आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल पर जाएं, ई साथी यूपी पर लॉगिन करें, उसके बाद जाति प्रमाणपत्र आवेदन के लिंक पर क्लिक करें, मांगी गई जानकारी को दर्ज करके, सबमिट करें, इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन बना सकते हैं।

UP Caste Certificate Online कौन से विभाग द्वारा जारी किया जाता है?

यूपी कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

क्या यूपी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकतें हैं?

ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने तहसील में जाएं, जाति प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म लेकर, आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें और पोस्ट में दिए दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके, तहसील के जाति जारी कर्ता विभाग में आवेदन फॉर्म जमा कर दें।

Up Caste Certificate Validity कितनी होती है?

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से लेकर 3 साल तक होती है।