SSPY UP: हर राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी वजह से राज्य के गरीब और अक्षम लोगों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इस लाभ की मदद से राज्य के ऐसे लोग जो गरीब हैं और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें जीने के लिए सहारा मिला है, और पेंशन देकर उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
SSPY का फुल फॉर्म Social Security Pension Yojana होता है, यूपी में इसकी आधिकारिक वेबसाइट – sspy.up.gov.in है। इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सभी योजनाओं को लिस्ट किया गया है। यहां से उम्मीदवार अपने संबंधित योजनाओं के बारे में जान सकते हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम इस लेख के जरिए आपको इस पोर्टल पर मौजूद योजनाओं और उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Uttar Pradesh Old Age Pension का संक्षिप्त विवरण
पोर्टल का नाम | Social Security Pension Yojana |
शुरू किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
श्रेणी | सरकारी योजना |
मुख्य लाभ | गरीब और निराश्रित लोगों को पेंशन प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
SSPY UP का उद्देश्य क्या है?
एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यूपी का मुख्य उद्देश्य है, कि राज्य में निवास कर रहे सभी गरीब, विकलांग, निराश्रित और वृद्ध लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि प्रदेश के सभी नागरिक खुशहाल जीवन जी सकें। इस पोर्टल पर उपरोक्त सभी प्रकार की पेंशन सेवाओं को लिस्ट किया गया है, नीचे हम इस पोर्टल पर मौजूद सभी पेंशन सेवाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे।

SSPY UP पोर्टल पर मौजूद पेंशन सेवाएं
sspy up gov in pension पोर्टल निम्नलिखित पेंशन सेवाओं को लिस्ट किया गया है-
- वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension): ऐसे आवेदक जिनकी आयु, 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हों और उनकी शहरी आय 56,460 और ग्रामीण आय 46,080 हो वे इस वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत आने वाले पात्र आवेदकों को 1000 रुपए प्रतिमहिने की पेंशन प्रदान की जाती है।

- निराश्रित महिला पेंशन (Vidhva Pension UP): उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 60 साल तक की विधवा महिलाओं को सरकार को तरफ से प्रतिमाह 500 रुपए का अनुदान दिया जाता है।
- दिव्यांग पेंशन (Viklang Pension): प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए कोई साधन नहीं है, और ना ही वे परिश्रम कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अन्दर हों. ऐसे नागरिकों के भरण- पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकारण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत ₹1000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिया जाता है।

- कुष्ठावस्था पेंशन: कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अन्दर हैं एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हों को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) के आधार पर रू0 3000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।
SSPY UP पोर्टल पर मौजूद पेंशन वितरण सारांश (वित्त-वर्ष 2022-23)
क़्वार्टर (1) | क़्वार्टर (2) | क़्वार्टर (3) | क़्वार्टर (4) | कुल योग | ||||||||
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क्रo संo | पेंशन का विवरण | विभाग का नाम | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | लभार्थियो की संख्या | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | कुल हस्तान्तरित धनराशि (करोड़ में) | |
1 | वृद्धावस्था पेंशन | समाज कल्याण विभाग | 42,10,186 | 1240.13 | 47,25,400 | 1503.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2743.46 | |
2 | निराश्रित महिला पेंशन | महिला कल्याण विभाग | 32,62,132 | 967.69 | 23,04,288 | 693.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1660.70 | |
3 | दिव्यांग पेंशन | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 11,19,129 | 333.62 | 8,11,720 | 244.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 577.94 | |
4 | कुष्ठावस्था पेंशन | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 11,711 | 10.45 | 9,307 | 8.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.83 | |
Total | 86,03,158 | 2,551.00 | 78,50,715 | 2,449.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,000.00 |
SSPY UP FAQs
एसएसपीवाई यूपी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक पोर्टल है, जिसपर सभी प्रकार की पेंशन सेवाओं को लिस्ट किया गया है, इसके जरिए राज्य के उम्मीदवार प्रदेश में पेंशन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
SSPY UP पोर्टल पर दिव्यांग / कुष्ठरोग, निराश्रित महिला, वृद्ध पेंशन सेवाएँ उपलब्ध हैं.
SSPY UP / एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in/ है.