Parivarik Labh Yojana – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानें

Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय परिवारिक लाभ यूपी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साल 2020 में किया गया था, इस योजना के तहत यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की अकस्मात् मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा इस परिवार को सहायता के रूप में ₹30,000 दिए जाते हैं।

यह योजना (parivarik labh) शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए ही मान्य है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्ते भी रखी गयी है। सरकार द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हित को देखते हुए शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

UP Parivar Labh

Parivarik Labh Yojana का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 
योजना स्तरराज्य सरकार
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योजना लांच डेटअक्टूबर 2020
लाभमुखिया की मृत्यु होने पर 
30000/- की आर्थिक सहायता। 
वर्तमान स्थितिएक्टिव
आधिकारिक वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य क्या है?

परिवार के मुखिया का कर्तव्य परिवार के पालन पोषण करने का होता है, यदि किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद आजीविका चलाने के लिए काफी समस्या होती है, परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन सभी परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने Parivarik Labh Yojana को आरंभ किया है. इस योजना के ज़रिये ऐसी घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा 30,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Eligibility क्या है?

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको निचे दी गई योग्यता को फॉलो करना होगा जो निम्नलिखित है-

  1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने वाला लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। 
  2. परिवार का नाम BPL सूची यानि की गरीबी रेखा से नीचे की सूची में होना चाहिए।
  3. इस योजना का लाभ परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में दिया जायेगा। 
  4. 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके वारिस को पैसा दिया जायेगा। 
  5. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में 42,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं शिटी में 56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

  1. पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
  2. पारिवारिक लाभ योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड है।
  3. आवेदन करते समय आधार कार्ड की दो प्रतिया लेकर जाएं।
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाएं।
  5. आयु प्रमाण पत्र
  6. परिवार की मासिक व वार्षिक आय का सर्टिफिकेट।
  7. बैंक की पासबुक
  8. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  9. निर्वाचन कार्ड
  10. आधार कार्ड
  11. राशन कार्ड, इत्यादि।

Parivarik Labh Yojana Online Form कैसे भरें?

यदि आप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना up के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपके पास मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए और पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-

  1. सबसे पहले पारिवारिक लाभ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. उसके बाद नए पंजीकरण विकल्प का चुनाव करें।
  1. क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
  1. जिसके बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फार्म सावधानीपूर्वक सभी विकल्प पढ़कर भरना हैं ताकि कोई गलती ना हो.
  2. आवेदन फॉर्म में आवेदक का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, रंगीन फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास, बैंक पासबुक, हस्ताक्षर, पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी एव अन्य सभी जानकारी भरकर कैप्चा कोड डालकर सबिमट बटन पर क्लिक कर दें.
  3. उसके बाद आपका Parivarik Labh Yojana registration हो जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन स्थिति कैसे जाँचे?

जिन लोगों ने rashtriya parivarik labh yojana के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमने राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना आवेदन स्टेटस कैसे देखें? इसकी जानकारी चरणबद्ध तरीके से दी है-

  1. सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें।
  1. उसके बाद अपने जिले का चुनाव करें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करके parivarik labh online form status check कर सकते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट कैसे देखें?

यदि आप Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कर चुके हैं और आपको देखना है कि पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, तो इसके लिए आप नीचे दिए चरणों का पालन करें और Parivarik Labh Yojana list कैसे डाउनलोड करनी है जानें-

  1. सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ऑप्शन “जनपदवार लाभार्थियों विवरण” लिंक पर क्लिक करें।
  1. जिसके बाद अगले पेज पर आपको अपने जिले का चुनाव करना है, उसके बाद अपने तहसील का चुनाव करें।
  1. तहसील का चुनाव करने के बाद ब्लॉक की सूची आएगी उसमे से अपने ब्लॉक पर क्लिक करें।
  1. ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद उस ब्लॉक की पूरी सूची खुल जाएगी, उस सूची में अपने गांव/शहर का चुनाव करें।
  1. उसके बाद चुने हुए विकल्प के अनुसार आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी, उसमे से आप अपने नाम को खोज कर देख सकते हैं।

Parivarik Labh Yojana Helpline Number क्या है?

यदि आपको पारिवारिक लाभ योजना सम्बन्धित कोई समस्या आ रही है तो आप पारिवारिक लाभ योजना के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना टोल फ्री नंबर – 18004190001

Parivarik Labh Yojana FAQs

पारिवारिक लाभ योजना कब लॉन्च हुई?

पारिवारिक लाभ योजना अक्टूबर 2020 में लांच हुई थी।

पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?

पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।

पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाला लाभ क्या है?

इस योजना के तहत यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस परिवार को सहायता के रूप में 30,000 रुपये दिए जाते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ है।

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