भारत देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश के जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लांच की जाती है, इसी उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के वृद्धजनों के लिए Vridha Pension Yojana MP की शुरुआत की गई है, मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन योजना की शुरूआत की है, इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के सभी पात्र वृद्धजन ले सकते हैं, हम आज आपको MP Vridha Pension Yojana क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य,योग्यता, जरूरी दस्तावेज, इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस योजना के तहत वृद्ध व्यक्तियों को काफी लाभ मिलेगा एवं एमपी वृद्ध पेंशन योजना का पैसा वृद्धजनों के रोजमर्रा के खर्च का सहारा बनेगा।
MP Vridha Pension Yojana का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना |
लांच करने वाला | मध्यप्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश राज्य के सभी वृद्ध महिला/पुरूष |
उद्देश्य | गरीब वृद्धजनों को पेंशन देना |
लाभ लेने की आयु | 60 वर्ष या इससे अधिक |
पेंशन की राशि | रु300 से रु500 महीना (उम्र के अनुसार) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
योजना का उद्देश्य
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश के पुरुष व महिला वृद्धजनों के लिए है, इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्धजनों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को सहारा देना है ताकि उनको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
MP Vridha Pension Yojana के लाभ
राज्य के सभी वृद्धजनों के लिए जारी की गई है, यदि आप मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लाभ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें।
- इस योजना के MP राज्य के सभी गरीब वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- इस योजना का लाभ वहीं वृद्ध व्यक्ति ले सकतें हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक के लोगों को प्रतिमाह ₹300 पेंशन राशि दी जाएगी।
- इस योजना के तहत जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है उन लोगों को 500 रुपये महीना पेंशन राशि दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, जिससे कि सरकार वेरीफाई कर पाएगी आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं-
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड
- निर्वाचन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- बैंक खाता पासबुक, इत्यादि।
Vridha Pension Yojana मध्यप्रदेश के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।
- आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के नाम पर कोई तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
MP Vridha Pension Yojana का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध करा पाएं।
- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं।
- उसके बाद पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपने जिले का नाम, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी, जानकारी दर्ज करनी है।
- उसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म mp खुल जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भर लेना है एवं जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है।
- अब आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना, मध्यप्रदेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
MP Old Age Pension के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने तहसील में जाकर वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म mp लेना है।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को पढ़कर भर लेना है एंव आवेदन फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है।
- फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के फोटो कॉपी को अटैच कर देना है।
- उसके बाद इस फॉर्म को तहसील में जमा कर देना है।
- तहसील के कर्मचारियों द्वारा सबसे पहले आपके द्वारा दिए गए फॉर्म एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी, आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद आप इस योजना हेतु लाभार्थी बन जाएंगे और आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।
वृद्धा पेंशन स्टेटस MP कैसे देखें?
- सर्वप्रथम आप मध्यप्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज खुलने के बाद नागरिक सेवाएं में जाए और आपको पेंशन की स्वीकृति की स्थिति का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
- उसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसको देख सकतें हैं।
Old Age Pension MP FAQs
मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के वृद्ध लोगो के लिए जारी की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा ₹500 की प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है एवं उसके साथ आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
इस योजना के तहत लाखों लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि वृद्ध अवस्था में अपनी बेसिक जरुरते पूरा करने के लिए किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
60 year bad bhi vridha pension Yojana ka labh nhi mel parha hai
eski website hi nahi chalti . server issue hai
Sir me mhadu Sharma meri pension kiyu nahi ahri hai
Sir ji kuoshillya deve ka pension kyu nhi aarha hai