Old Age Pension Haryana – पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने 1987 में युद्ध के बाद राज्य में सरकार बनाई, उन्होंने 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 100 रुपये मासिक पेंशन शुरू की। 17 जून 1987 को पहली बार 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 100 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान किया गया। इसके बाद कांग्रेस के शासन में 1 जुलाई 1991 में पेंशन की उम्र 65 से घटाकर 60 साल कर दी गई।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को 1800 रुपये की मासिक पेंशन हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। इस लेख के जरिए हम “Old Age Pension Haryana” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे।

Haryana Old Age Pension – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | Haryana Old Age Pension – हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
लॉन्च किया गया | हरयाणा राज्य सरकार द्वारा |
डिपार्टमेंट का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | वृद्ध नागरिक |
योजना का उद्देश्य | बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
राज्य का नाम | हरयाणा |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
Old Age Pension Haryana के लाभ तथा विशेषताएं
Old Age Pension Haryana के लाभ तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- इस योजना के अंतर्गत प्रतिमा 1800 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा के वृद्ध नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना को आरंभ करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी वृद्धजन उठा सकते हैं।
- हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है।
- आप हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना के अंतर्गत खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही उठा सकते हैं।
Haryana Old Age Pension की पात्रता
Haryana Old Age Pension की पात्रता निम्नलिखित है –
- इस योजना के तहत आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज़
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज़ निम्नलिखित है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Old Age Pension Online रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी पेंशन – socialjusticehry.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर, विकल्प “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद, नए पेज पर “क्या आप स्वयं निर्णय लेना है” लिंक पर क्लिक करें।
- अब, पेंशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें – आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।


- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें और फॉर्म में उल्लिखित सभी विवरण भरें (आवेदन पत्र का प्रिंट लें और पूरा विवरण भरें।)
- भरे हुए फॉर्म को अधिकृत प्राधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- पूरी तरह से भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन करें (पीडीएफ प्रारूप में फ़ाइल का आकार 1 एमबी तक होना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन करने से पहले व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि को भी स्कैन करें।
- ऑनलाइन आवेदन से पहले आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे व्यक्तिगत परिचय को भी स्कैन करें।
- सरल वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनाएं।
- सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करें।
- लॉगिन के बाद, आवेदन पर क्लिक करें।
- नागरिक पंजीकरण की खोज करें और आवश्यक मापदंडों के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें और सीआईआरडी आईडी प्राप्त करें
- निगम के पंजीकरण के लिए पंजीकरण और फाइल दर्ज करें और दर्ज करें।
- CIDR पंजीकरण के बाद “विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता” खोजें और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जैसी सेवाओं का चयन करें
- संशोधन पत्र में पंजीकरण के “विभागीय सामाजिक अधिकारिता” और आयु सम्पादित अद्यतन का चयन करें।
- पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
- पेंशन फॉर्म भी ऑनलाइन भरें और सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज जैसे पेंशन फॉर्म, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- आप भविष्य के संदर्भ के लिए एक सरल आईडी प्राप्त करें और ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में जमा करना होगा।
अगर आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
Track Beneficiary Pension Details : आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखने की प्रक्रिया
Track Beneficiary Pension Details : आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखने की प्रक्रिया निम्नलिखित है –
- सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा – https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf.aspx

आशा है आपको Old Age Pension Haryana – हरयाणा वृद्धा पेंशन के बारे में दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्यादा जानकारियों हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
इसके अलावा ऐसी ही जानकारियों के लिए सरकारी अलर्ट पर विजिट करें।