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मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में लाभ पहुँचानने के लिए शुरू की गई है, मध्यप्रदेश विकलांग योजना का लाभ सिर्फ वही महिला/पुरुष उठा सकतें हैं जो अपने शरीर से 40% या उससे ज्यादा विकलांग है, इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के विकलांग लोगो को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है।

ताकि विकलांग लोगो को आर्थिक तंगी से न जूझना पड़े, यदि आप Viklang Pension MP का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकतें है, इस लेख के माध्यम से हम आपको बतएगें की मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?, पेंशन योजना का लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप मध्यप्रदेश विकलांग योजना का लाभ आसानी से उठा पाएंगे.

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MP Viklang Pension Yojana का संक्षिप्त विवरण

योजना का नामMP Viklang Pension Yojana
योजना जारी कर्तामध्यप्रदेश सरकार
विभाग का नामसामाजिक सुरक्षा मध्यप्रदेश
लभ्यार्थीMP राज्य के सभी विकलांग
पेंशन राशि 500 रुपये महीना
आधिकारिक वेबसाइटsocialsecurity.mp.gov.in
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मध्यप्रदेश में विकलांग पेंशन योजना क्या है?

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के सभी विकलांग जनों को प्रतिमाह 500 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में देने वाली योजना है, मध्यप्रदेश राज्य का जो भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसको प्रतिमाह ₹500 की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य MP राज्य के जितने भी विकलांग ब्यक्ति है उनको पेंशन की राशि के रूप में आर्थिक सहायता आसानी से मिल सके, ताकि कोई विकलांग व्यक्ति अपने परिवार वालों पर आश्रित न रहे।

वैसे भी विकलांग व्यक्तियों के पास आय का कोई संसाधन नहीं होता है जिससे उनको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, लेकिंन मध्यप्रदेश सरकार के इस स्कीम से राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को जीने का सहारा हो जाएगा, इस आर्थिक सहायता से विकलांग व्यक्ति अपने रोजमर्रा की चीजों के खर्च आसानी से उठा पाएंगे और अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएंगे।

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लाभ

  1. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन के तहत मध्यप्रदेश राज्यों के विकलांगों को प्रतिमाह ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  2. इस आर्थिक सहायता से विकलांग व्यक्तियों के रोजमर्रा के खर्च पूरे हो पाएंगे।
  3. इस योजना का लाभ विकलांग व्यक्ति घर बैठे उठा सकते हैं।
  4. मध्यप्रदेश राज्य के सभी विकलांग महिला और पुरुष उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

यदि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको नीचे दी गई सभी पात्रता को पूरा करना होगा जो निम्नलिखित है –

  1. इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
  2. राजस्थान को छोड़कर किसी ने राज्य के विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  3. इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति के परिवार की सालाना आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदन कर्ता के पास विकलांग होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  6. विकलांग व्यक्ति जो तीन पहिया या चार पहिया वाहन के मालिक है वो इस योजना के लिए योग्य नही होंगे।
  7. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
  8. आवेदन कर्ता का बैंक अकाउंट उसके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन हेतू जरूरी दस्तावेज

यदि आप मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. बैंक अकाउंट पासबुक
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. विकलांगता का प्रमाण पत्र
  9. आयु प्रमाणपत्र, इत्यादि।

MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट – https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा।
  2. होम पेज खुलने के बाद “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक करें।
MP VIKLAANG Pension yojana
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  1. क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने जिले का चुनाव करना है उसके बाद अपने स्थानीय निकाय का चुनाव करना होगा.
  2. उसके बाद आपको अपनी समग्र सदस्य आईडी क्रमांक को दर्ज करना होगा, उसके बाद आप नीचे दिए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
MP VIKLAANG Pension yojana registration
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  1. क्लिक करने के बाद आपके सामने मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन फार्म खुलेगा इस आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
  2. सभी जानकारी दर्द करने के बाद अपने आवेदन फार्म को सफलतापूर्वक सबमिट करें जिसके बाद आपका मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन फार्म सबमिट हो जाएगा।
  3. उसके बाद आपको आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप एमपी विकलांग पेंशन का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको जिला पंचायत के कार्यालय में जाना होगा, जहां से आपको विकलांग पेंशन योजना आवेदन फार्म लेना होगा, उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरना होगा।

आवेदन फार्म भरने के बाद इस पोस्ट में ऊपर दिए गए दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, जिसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म को जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें, आवेदन जमा करने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यदि आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी सही रहेगी तो कुछ दिनों बाद आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

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आवेदन स्थिति कैसे देखें?

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन स्टेटस देखने के लिए नीचे दिए गए सभी स्टेप को फॉलो करें।

  1. आवेदन स्टेटस देखने के लिए सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश सोशल सिक्योरिटी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज खुलने के बाद होमपेज पर नागरिक सेवाएं के तहत आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।
MP VIKLAANG Pension yojana
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  1. उसके बाद अगला पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी सदस्य आईडी डालकर “शो डिटेल” पर क्लिक करना है।
MP VIKLAANG Pension yojana Status
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