MP Social Security Pention Yojana 2023: मध्यप्रदेश सरकार ने हमेशा से ही प्रदेश में गरीब और विकलांग महिला व पुरुष के उम्मीदवारों के लिए हमेशा से ही नई-नई योजनाओं की शुरुआत करके उनकी आर्थिक मदद करती आ रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विधवा महिला, वृद्ध पुरुष व विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध पुरुष और महिलाओं, विकलांग बच्चों या विधवा या तलाक़शुदा महिलाओं को उनका जीवन यापन करने या पढ़ाई करने हेतु आर्थिक मदद के रूप में 600/- रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इस योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
mpsocialsecurity – संक्षिप्त विवरण
लेख का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
प्रदेश का नाम | मध्यप्रदेश |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
योजना का उद्देश्य | बुजुर्ग, विधवा तथा विकलांग महिला व पुरुष को आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के बुजुर्ग, विधवा या तलाक़शुदा तथा विकलांग महिला व पुरुष |
मिलने वाली राशि | 600/- रुपये प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | http://socialjustice.mp.gov.in/ |
Social Security Pension Scheme क्या है?
mpsocial security सुरक्षा पेंशन योजना (MP Social Security Pension Scheme) की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, इस योजना के द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों तथा 18 वर्ष से अधिक विधवा महिलाओं और 06 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु वाले दिव्यांग बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए 600/- रुपये पेंशन के रूप में दी जारी है।
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
mpsocial security pension का उद्देश्य प्रदेश के गरीब व असहाय बुजुर्गों, विधवा महिलाओं व दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से वे अपना जीवन निर्वहन कर सकेंगे तथा इस राशि से दिव्यांग बच्चें अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभर्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु योग्यता क्या है?
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना योग्यता का विवरण निम्नलिखित है-
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- जो महिला किसी सरकारी नौकरी में ना हो तथा किसी कारणवश उसका तलाक हो गया हो या महिला के पति का किसी कारणवश देहांत हो गया हो, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन जो वृद्धश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे।
- 06 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु का दिव्यांग बच्चा इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- जिस दिव्यांग की आयु 18 वर्ष से अधिक है और वह सरकारी कर्मचारी नहीं और नाहीं इनकम टैक्स देता हो, तथा उसकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो, वे इस योजना हेतु योग्य माने जाएंगे।
- कोई महिला या पुरुष जो किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
MP Social Security Pension Scheme के लाभ क्या हैं?
MP Social Security Pension Yojana के निम्नलिखित लाभ हैं-
- इस योजना से गरीब बुजुर्ग, दिव्यांग व विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत सभी योग्य उम्मीदवारों को पेंशन के रूप में 600/- रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे।
- तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को एक आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार Social Security Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- सदस्य की समग्र आईडी
- मूल निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- किसी बैंक में एक खाता आदि।
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
जो उम्मीदवार एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए लिंक माध्यम से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें तथा फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी की सही-सही भरें और इसको अपने ब्लॉक में जानकर सम्बंधित विभाग को यह फॉर्म, मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ सौंप दें।
MP Social Security Pention Yojana Online आवेदन कैसे करें?
इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें-
- उम्मीदवार सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर क्लिक करें।

- इसके बाद आप “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।

- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा, यहाँ पर उम्मीदवार अपने जिला का नाम चयन करें, फिर अपने स्थानीय निकाय का चयन करें तथा इसके बाद अपनी समग्र आईडी दर्ज करें और अब ” पेंशन हेतु आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।

- अब उम्मीदवार के स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर उसको कुछ जानकारी देखेगी, उसी पेज पर उम्मीदवार अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।

- अब उम्मीदवार को आने खाते की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमे बैंक का नाम, खाता संख्या तथा अन्य सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

- अब उम्मीदवार को अपना फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “आवेदन दर्ज करें” पर क्लिक करके आवेदन करें।
MP Social Security Pention Scheme Status कैसे देखें?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरण का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं-
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैसे चेक करें के लिए उम्मीदवार सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर क्लिक करें।
- अब उम्मीदवार “पेंशन की स्वीकृति की स्थिति” पर क्लिक करें।

- अब उम्मीदवार अपनी समग्र आईडी दर्ज करें और “Show Details” पर क्लिक करें।

- अब आपके फॉर्म की स्थिति (Pension Portal Status) दिख जाएगी।
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पासबुक चेक करें?
जो उम्मीदवार एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं तथा पेंशन की राशि मिली है या नहीं, यह जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करके अपने पासबुक देख सकते हैं-
- उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर क्लिक करें।
- अब उम्मीदवार “पेंशनर की पासबुक देखें” पर क्लिक करें।

- अब उम्मीदवार अपनी समग्र आईडी या खाता संख्या दर्ज करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करके “Show Details” पर क्लिक करें।

- अब आपको, आपके खाते की जानकारी दिख जाएगी।
Social Security Pention Scheme – FAQ
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और तलाकशुद नागरिकों को 600/- रुपये पेंशन के रूप में प्रतिमाह दिये जाते हैं।
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तगत 600/- रुपये पेंशन के रूप में मिलती है।
जी नहीं! इस योजना के लिए केवल मध्यप्रदेश के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की http://socialjustice.mp.gov.in/ है।