झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए “झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच जाती है, जिससे उनकी आजीविका को एक नई मजबूती मिलती है।
राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल – mmmsy.jharkhand.gov.in का निर्माण किया है, नागरिक इस पोर्टल पर विजिट करके इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. |
लाभ और विशेषताएँ
- प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता
- हर साल ₹12,000 की कुल आर्थिक सहायता
- राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है
- आवेदन फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध है
नोट: वित्तीय सहायता हर महीने की 15 तारीख तक लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी।

पात्रता
- आवेदिका महिला होनी चाहिए।
- आवेदिका की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदिका झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका का आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, वे इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना खाता आधार से जोड़ना जरूरी होगा।
योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा अगर:
- आवेदिका या उनके पति केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक संस्थान में स्थायी, संविदा या अन्य रूप में कार्यरत हों।
- जिन परिवारों के सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हों।
- जो महिलाएं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ पहले से ले रही हैं।
- आयकर दाता परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- EPF खाता धारक महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदिका को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत भवन में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और स्वयं घोषणा पत्र को संलग्न करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रग्या केंद्र या ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद या पावती प्राप्त करनी होगी, जिसमें आवेदन की जानकारी जैसे तिथि, समय और पहचान संख्या दी जाएगी।
नोट: इस योजना के लिए आवेदन एकदम निशुल्क है.
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- स्वयं घोषणा पत्र
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: 1800-890-0215 (टोल फ्री नंबर) |
महत्वपूर्ण प्रश्न
नहीं, यह योजना लगातार चलती रहेगी। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 50 वर्ष की आयु तक हर महीने 15 तारीख तक ₹1000 सम्मान राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
यह योजना झारखंड की उन महिलाओं के लिए है जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो।
नहीं, योजना का लाभ केवल 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही मिलेगा।
आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में: नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में।
शहरी क्षेत्रों में: नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या अंचल अधिकारी के कार्यालय में।
हाँ, 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर इस योजना का लाभ बंद हो जाएगा। इसके बाद महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं।