ग्राम पंचायत में आरटीआई कैसे लगाएं? ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI लगाएं

How to file an RTI against Gram Panchayat: भारत हमेशा से ही अपने लोकतांत्रिक नियमों तथा निष्पक्ष संविधान के लिए जाना जाता रहा है और अपने इस लोकत्रांतिक व्यवस्था को सही रूप देने के लिए तथा अपने नागरिकों को स्वंत्रता को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को शुरू किया गया। सूचना के अधिकार (Right to Information, RTI) के जरिये कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी संस्थानों से सरकारी कामों का विवरण या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने तथा उनका विकास करने हेतु हमारे संविधान में 73वां संसोधन कर एक शब्द जोड़ा गया “पंचायती राज” जिसका सीधा सम्बंध ग्राम सभा से है। एक ग्राम सभा का सभापति एक मुखिया या ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, गांव में होने वाले सभी विकासों का दायित्व लेता है तथा इन विकासों के लिए ग्राम प्रधानों को सरकार के द्वारा पैसे आवंटित किये जाते हैं।

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ग्राम पंचायत में RTI कैसे लगाएं? – लेख का संक्षिप्त विवरण

लेख का नामग्राम पंचायत से RTI कैसे लगाएं?
क्षेत्र का नामग्राम पंचायत
विषय ग्राम सभा से संबंधित कार्यों का विवरण मांगना
आवेदन की प्रकियाऑनलाइन और ऑफ़लाइन
आवेदन या प्रार्थी की योग्यताआवेदक को ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत के लिए RTI डालना चाहता हो।
जानकारी प्राप्त होने का समय30 दिनों के अंदर
आरटीआई शुल्क10/- रुपये
श्रेणीसरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.panchayat.gov.in

ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI लगाने का उद्देश्य क्या है?

किसी भी ग्राम पंचायत का निवासी अगर उस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा किया गया कार्य का विवरण तथा खर्च की गई राशि तथा अन्य सभी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन भारत के सुरक्षा के विषय से संबंधित कोई जानकारी या कोई गोपनीय डेटा भारत सरकार आम नागरिक के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए आरटीआई फ़ाइल करने का उद्देश्य किसी ग्राम पंचायत कर द्वारा एक निश्चित समय में किये गए कार्य से सम्बंधित विवरण जैसे- कार्य का नाम जिसके लिए खर्च किया गया हो, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य के लिए स्वीकृत राशि, कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम, कार्य शुरू होने की तिथि तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करना है। इसके अलावा आप ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र भी लिख सकते हैं।

ग्राम पंचायत के लिए RTI कैसे लिखें?

अगर कोई उम्मीदवार अपने ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाना चाहते हैं, उनको सवर्प्रथम उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों को फॉलो करके आरटीआई लिख सकता है-

  1. आरटीआई को एक पेपर पर हिंदी, अंग्रेजी या किसी लोकल भाषा में लिखा जा सकता है।
  2. उम्मीदवार पेपर में सबसे पहले “जन सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी” का नाम तथा इसके नीचे “पंचायती राज अधिकारी” लिखें।
  3. इसके बाद उम्मीदवार अपने जिले का नाम, राज्य का नाम तथा पिन कोड लिखें।
  4. इसके बाद उम्मीदवार “विषय” लिखें और विषय में हमेशा “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत” लिखें।
  5. इसके बाद उम्मीदवार अपना मैटर लिखें तथा इसकी शुरुआत “महोदय” शब्द से करें।
  6. सर्वप्रथम उम्मीदवार पंचायती राज लिखेंगे तथा अपने ग्राम पंचायत का नाम, पिन कोड, जिला का नाम, राज्य का नाम तथा अन्य सभी ग्राम पंचायत के पते से सम्बंधित जानकारी लिखें।
  7. उम्मीदवार जिस तिथि से जिस तिथि तक जानकारी लेना चाहते हैं, वे जरूर लिखें।
  8. इनके बाद उम्मीदवार जो-जो जानकारियों का विवरण लेना चाहते हैं, वे क्रमशः लिखें।
  9. उम्मीदवार सभी निश्चित या क्लियर प्रश्न लिखें अन्यथा आपका फॉर्म जन सूचना अधिकारी के द्वारा स्थगित किया जा सकता है।
  10. फॉर्म के अंतिम में उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी (अगर है तो) लिखें।
  11. इसके बाद उम्मीदवार पोस्टल आर्डर के माध्यम से 10/- रुपये की राशि जमा करें तथा पोस्टल नंबर फॉर्म में जरूर लिखें।
  12. अगर उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक है तो उनके लिए कोई शुल्क की मांग नही की जाती है यानी उनको पोस्टल आर्डर के माध्यम से कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं हैं।

ग्राम पंचायत में ऑनलाइन RTI कैसे लगाएं?

भारत के किसी भी ग्राम पंचायत के लिए आरटीआई ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से लगाई जा सकती है। अगर आप ग्राम पंचायत हेतु ऑनलाइन आरटीआई लगाना चाहते हैं तो निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें-

  1. ग्राम पंचायत ऑनलाइन आरटीआई के लिए इच्छक उम्मीदवार सबसे पहले आरटीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://rtionline.gov.in/ पर जाएं।
  2. इसके बाद उम्मीदवार “Submit Request” पर क्लिक करें।
RTI
  1. सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ नियमों का एक पेज दिखेगा, उम्मीदवार इन नियमों को पढ़ने के बाद, पेज के सबसे अंतिम में लिखे सबमिट पर क्लिक करें।
  2. इसके बाद उम्मीदवार के स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा जिसमें उम्मीदवार को अपना पूरा विवरण भरना है।
RTI Online
  1. उम्मीदवार अपना इच्छा के अनुसार भाषा का चयन करने में के बाद, “Select Ministry/department/Apex body” के ठीक सामने वाले बॉक्स में “Select” पर क्लिक करें।
Online RTI
  1. इसके बाद उम्मीदवार विभाग में “Ministry of Panchayati Raj” पर क्लिक करें।
RTI In Village
  1. ऐसा करने के बाद उम्मीदवार अपना पूरा पता जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य का नाम, प्रदेश का नाम, जिला का नाम, पंचायत का नाम, पिन कोड तथा अन्य सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
आरटीआई
  1. सभी जानकारियों तथा प्रश्नों को भरने के बाद, उम्मीदवार कोड को दर्ज करें तथा फॉर्म सबमिट कर दें।
  2. इसके अगले चरण में आवेदक को ऑनलाइन माध्यमों से 10/- रुपये शुल्क देना पड़ेगा और आपका फॉर्म सफलता पूर्वक सबमिट हो जाएगा।

ग्राम पंचायत RTI स्टेटस कैसे चेक करें?

किसी भी उम्मीदवार द्वारा ग्राम प्रधान ऑनलाइन आरटीआई लगाने की बाद उसका स्टेटस भी चेक किया जा सकता है। online RTI निम्नलिखित चरणों को फॉलो करके करें-

  • उम्मीदवार सबसे पहले आरटीआई के आधिकारिक वेबसाइट https://rtionline.gov.in/ पर जाएं।
  • इसके बाद “View status” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद उम्मीदवार के स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें उम्मीदवार अपना रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल डालें और कोड को भरने के बाद सबमिट करें।
RTI status
  • इसके बाद उम्मीदवार अपना ग्राम पंचायत ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस देख सकेंगे।

ग्राम पंचायत RTI में कौन-कौन सी जानकारियां नहीं मिल सकती हैं?

ग्राम पंचायत आरटीआई के द्वारा निम्नलिखित जानकारियां नही साझा की जा सकती हैं-

  1. आरटीआई के तहत कोई भी सूचना जो देश की सुरक्षा से सम्बंधित हो या किसी सुरक्षा एजेंसियों से सम्बंधित हो साझा नहीं की जा सकती हैं।
  2. भारत का किसी अन्य देशों से जुड़े मामलों की जानकारी साझा करना इस सूचना के अधिकार में नहीं आता है।
  3. किसी प्राइवेट या निजी कंपनियों की जानकारियों या डेटा को सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं साझा किया जा सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाया जा सकता है?

ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन माध्यम से सूचना के अधिकार के अंतर्गत लगाया जा सकता है।

ग्राम पंचायत का प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है?

ग्राम पंचायत का प्रथम अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ जन सूचना अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत आरटीआई का जबाब कितने दिनों में आता है?

ग्राम पंचायत आरटीआई का जबाब 30 दिनों में आता है।

ग्राम पंचायत आरटीआई आवेदक की प्राथमिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

ग्राम पंचायत आरटीआई आवेदन उस ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत से वह आरटीआई लगाना चाहता हो।

ग्राम पंचायत आरटीआई का आवेदन शुल्क कितना है?

ग्राम पंचायत आरटीआई के आवेदन शुल्क 10/- रुपये होता है।