EPFO Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा योग्य कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके दौरान कर्मचारियों की अनिवार्य बचत होती है, ईपीएफओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों के EPF बैलेंस पर ब्याज दर 8.5% कर दी गई है, जो कि कर्मचारियों के ईपीएफ बैलेंस पर 0.5% के ब्याज दर की बढ़ोतरी हुई है, साल 2021 और 22 में यह ब्याज दर 8.10% थी, EPF नियम के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12% योगदान EPF के लिए देना होता है, जो उनके ऊपर निर्भर करता है।
ईपीएफ खाते में जमा हुई राशि पर सरकार द्वारा वार्षिक रूप से ब्याज दिया जाता है ईपीएफ धनराशि को कर्मचारी रिटायर होने के बाद पूरा निकाल सकते हैं साथ ही कुछ खास परिस्थितियों में भी कर्मचारी अपने पैसे का निस्तारण कर सकते हैं जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो इस लेख में नीचे की तरफ दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं।

EPFO Withdrawal संक्षिप्त विवरण
आयोग का नाम | कर्मचारी निधि संगठनकर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत कर्मचारी निधि संगठन |
लेख का नाम | EPF WITHDRAWAL |
योजना के लभ्यार्थी | सरकारी अर्द्ध सरकारी कर्मचारी |
योजना कैटेगरी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | epfindia.gov.in |
EPFO Withdrawal क्या है?
एंप्लॉय प्राइवेट फंड ईपीएफओ सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य स्कीम है जो भी कर्मचारी सरकारी या अर्द्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनको EPF सुविधा का लाभ लेना अनिवार्य है, EPFO WITHDRAWAL कर्मचारियों के ईपीएफ पैसे को निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, EPFO WITHDRAWAL Online के माध्यम से कोई भी कर्मचारी अपने द्वारा जमा किया गया EPF को आसानी से निकाल सकता है, ऑनलाइन पैसे निकासी की जानकारी नीचे लेख में दी गई है।
EPF का पैसा किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं?
नीचे की तरफ हम ईपीएफ का पैसा निकालने की अनुमति सरकार द्वारा किन-किन कारणों में दी जाती है इसकी विस्तृत जानकारी दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं।
- शिक्षा: पीएफ खाताधारक करमचारी अपने बच्चों की शिक्षा के खर्च का भुगतान करने के लिए ईपीएफ के कुल पैसे का 50% निकाल सकते हैं।
- विवाह: पीएफ खाताधारक अपनी शादी या अपने बेटे बेटी भाई या बहन की शादी के लिए आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने कुल जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं।
- विकलांग व्यक्ति: जो भी व्यक्ति विकलांग खाताधारक है वे अपने इलाज के लिए ईपीएफ खाते में जमा पैसे के साथ 6 महीने का मूल वेतन भी निकाल सकता है।
- मेडिकल स्थिति: जो भी कर्मचारी कार्यरत है वह अपने और अपने परिवार के किसी भी मेडिकल परिस्थिति में अपने पीएफ के पैसे के साथ 6 महीने की सैलरी DA के साथ भुगतान करा सकता है।
- लोन हेतु: कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी जरूरी काम के लिए यदि बैंक से लोन लिया है और वह लोन भरने में सक्षम है तो अपने पीएफ के पैसे को निकालकर लोगों को चुकता कर सकता है इसकी अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। यह सुविधा 10 वर्ष ड्यूटी पूर्ण होने पर ही उपलब्ध होती है।
- आवासी संपत्ति और जमीन खरीदने के लिए: कोई भी कर्मचारी जो सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी है और उसका कंपनी या सरकार के द्वारा ईपीएफ, DA इत्यादि का पैसा कटता है तो वह आवासीय संपत्ति खरीदने या जमीन खरीदने के लिए इस पैसे का उपयोग कर सकता है।
EPFO Withdrawal के लिए जरूरी दस्तावेज
EPFO WITHDRAWAL के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पडती है, जो निम्नलिखित है-
- यूनीवर्सल एकाउंट नंबर
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म
- दो रेवेन्यू स्टाम्प
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पहचान पत्र
- निर्वाचन कार्ड
- राशन कार्ड
- एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो
How To Apply For EPF Withdrawal Online?
जो कर्मचारी EPF Withdrawal Online करना चाहते हैं उनके लिए सरकार द्वारा एक EPF Withdrawal Online सुविधा की शुरुआत की गई है ताकि कोई भी कर्मचारी अपने कम समय का उपयोग करके EPF Withdrawal Online आसानी से कर पाएं.
EPFO पोर्टल के माध्यम से ईपीएफ निकासी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिसमें आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय होना चाहिए और यूएएन को सक्रिय किया जाने वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और यूएएन केवाईसी, यानी आधार और पैन और बैंक विवरण एक दूसरे से लिंक होना चाहिए।
ईपीएफ विथड्रावल ऑनलाइन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले यूएएन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बस सर्विस मेनू से For Employees पर क्लिक करें।

- उसके बाद नया पेज जहाँ आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस विकल्प पर क्लिक करना है।

- उसके बाद लॉगिन पेज पर अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद, कैप्चा दर्ज करें और ‘साइन इन’ बटन पर क्लिक करें।

- उसके के बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से “फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी” विकल्प का चुनाव करें।

- अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और “सत्यापित करें” पर क्लिक करें।

- उपक्रम के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें और फिर “प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम” पर क्लिक करें।
- उसके बाद “आई वांट टू अप्लाई फॉर” टैब पर क्लिक करके पूर्ण ईपीएफ निपटान, ईपीएफ आंशिक निकासी (ऋण/अग्रिम) या पेंशन निकासी विकल्प का चुनाव करें।
- अपना फंड निकालने के लिए “पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)” चुनें और जितनी राशि चाहिए उसको दर्ज करके, मांगी गई जानकारी को भरें और अपना आवेदन फॉर्म जमा करें और नियोक्ता की स्वीकृति की प्रतीक्षा करें, जिसके बाद आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा।
EPF Withdrawal Forms
फॉर्म टाइप | उद्देश्य |
EPF Form 19 | ईपीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए। आवेदक जो रिटायर्ड हो चुके हैं या 2 महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हैं, वे इस फॉर्म के साथ आवेदन कर सकते हैं। |
EPF Form 31 | ईपीएफ की न्यूनतम राशि निकासी के लिए है, यह केवल तभी अनुमति दी जाती है जब आवेदक सेवानिवृत्त हो गया हो। |
EPF Form 10C | EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) निकासी के लिए |