EPF Claim Online: हम आज आपको इस लेख के माध्यम से इपीएफ क्लेम ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, EPF को PF भी कहा जाता है, EPF सुविधा सिर्फ कर्मचारियों के लिए होती है जो कर्मचारी सरकारी नौकरी या अर्द्ध सरकारी कंपनी में नियुक्त हैं, वो EPF का लाभ प्राप्त कर सकतें है PF एक प्रकार की राशि है जो सरकार के द्वारा प्रति महीने कर्मचारी की अनुमति के अनुसार उनकी सैलरी से काटी जाती है जिस पर सरकार द्वारा वर्ष के अंत मे ब्याज भी दिया जाता है।
हम आपको बता दे कि EPF अकाउंट में जमा राशि को कम या ज्यादा/पूरा निकाला जा सकता है, जिसको पीएफ निकासी भी कहते हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो जाता है या किसी कारण से लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकालने की अनुमति होती है।
जबकि कर्मचारी चाहे तो अपने EPF को मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन, या किसी जरूरी काम के लिए निकाल सकता हैं, पर इन स्थितयों में कुछ शर्तों के तहत फण्ड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है, EPF को आप ऑनलाइन माध्यम से भी निकाल सकतें हैं। EPFO Claim Online / EPF Withdrawal की प्रक्रिया पोस्ट में नीचे की तरफ दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं।

EPF Claim Online – संक्षिप्त विवरण
आयोग का नाम | एमोलोईज प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाईजेशन इंडिया |
लेख का नाम | EPF Claim Online |
लभ्यार्थी | सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी |
आधिकारिक वेबसाइट | epfindia.gov.in |
EPFO का उद्देश्य
इपीएफ ऑनलाइन सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरुरी प्रक्रिया है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके परिस्थिति के हिसाब से मदद करती हैं इपीएफ क्लेम ऑनलाइन का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को जब पैसे की ज्यादा आवश्यकता होगी तो वह अपने ईपीएफ में जमा पैसे को निकाल सकता है और अपने जरूरी कार्य के लिए खर्च कर सकता है।
EPF Withdrawal के लिए जरूरी दस्तावेज
EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज कज जरूरत पडती है, जो निम्नलिखित है-
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म
- दो रेवेन्यू स्टाम्प
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पहचान पत्र
- निर्वाचन कार्ड
- राशन कार्ड
- एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो
- पिता का नाम
- जन्मतिथि
EPF Claim Online करने के लिए जरूरी शर्तें
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप अपने ईपीएफ को ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए महत्वपूर्ण शर्तो को फॉलो करना होगा, जो निम्नलिखित है-
- EPF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना अनिवार्य है।
- EPF का पैसा निकालने के लिए मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर कुछ राशि निकाल सकते हैं।
- EPFO कर्मचारी के रिटायर्मेंट से 1 साल पहले 90 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति देता है।
- EPF खाते से जमा पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं यदि कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले किसी कारण से बेरोज़गार हो जाता है तो।
- EPF ऑनलाइन क्लेम करते समय आपके पास एक एक्टिव UAN नंबर और आपकी बैंक एकाउंट की जानकारी जो UAN के साथ लिंक हो और पैन और आधार जो EPF अकाउंट से जुड़ा हो।
EPF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया जानें
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से EPF अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका UAN नंबर एक्टिव है साथ ही आपके बैंक एकाउंट की KYC होनी चाहिए। यदि आप इन दोनों प्रक्रियाओं को फॉलो किए हैं तो आप नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करके ऑनलाइन माध्यम से पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट गूगल में सर्च करें “universal account number (uan) member e-sewa” पर जाएं,

- होमपेज खुलने के बाद लॉगिन पेज खुल जायेगा जहाँ आप अपना UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ विकल्प पर क्लिक करें।

- उसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी जिसके बाद आप अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें।

- उसके बाद अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें।
- उसके बाद ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ का चुनाव करें।
- फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, विकल्प का चुनाव करना होगा।
- उसके बाद वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें।
- आपकी कम्पनी/मिनिस्ट्री को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
EPF अकाउंट से ऑफलाइन पैसे कैसे निकालें
यदि ऑनलाइन माध्यम से EPF राशि नही निकाल पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, यदि आप ऑफलाइन अपना EPF अमाउंट निकलना चाहते हैं तो पीएफ राशि निकालने के लिए, आप अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म लेकर और भरकर जमा कर सकते हैं।
कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- एक आधार और दूसरा गैर-आधार, आधार फॉर्म में आपको कार्यरत कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी और गैर- आधार फॉर्म में आपको अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा, यानी कि कंपनी के अधिकारी का सिग्नेचर और कंपनी की मुहर लगवानी होगी। उसके बाद एक ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, लेकर भरकर जमा कर दें, जिसके बाद आपका PF कुछ दिनों के अंदर आपके दर्ज किए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर किसी भी समस्या का सामना कर रहें हैं, तो आप EPF शिकायत कर सकते हैं.
EPFO Claim Online FAQs
हाँ, यदि आप इंटरनेट सेवा का उपयोग नही करते हैं तो आप अपने EPF पैसे को ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर निकाल सकते हैं।
हाँ, यदि आप अपने EPF का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसे आप बिना पैन कार्ड के निकाल सकते हैं लेकिन आपको 30% टैक्स देना होगा.
हाँ, आप अपने होम लोन के लिए के अपने EPF का 90% तक पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ नियम है जो लेख में दिया गया है।
हाँ, EPF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपका आधार आपके UAN से जुड़ना अनिवार्य है, नही तो आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ प्राप्त नही कर पाएंगे।