eDistrict UP : अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे में आपको अपने राज्य में कई सारे जरूरी कार्यों के लिए काफी सारे प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती होगी। ऐसे में आम आदमी के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि ये सारे प्रमाण पत्र कहाँ और कितने दिनों में बनते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमाण पत्र आवेदन और सत्यापन आदि के सभी कार्य UP e District पोर्टल के जरिए सम्पन्न होते हैं। आप CSC Login करके यह सारे कार्य इस पोर्टल पर सकते हैं।
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको eDistrict पोर्टल पर उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ e District UP Login प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।

eDistrict UP 2023 का संक्षिप्त विवरण
पोर्टल का नाम | उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल |
पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं | प्रमाण पत्र सेवाएं, अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं, सेवा अवलोकन आदि |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
श्रेणी | सरकारी योजना |
ई-डिस्ट्रिक्ट होम वेबसाइट लिंक | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
eDistrict UP क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP e District पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल को भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपके काफी सारे सरकारी कार्यों के लिए आपके पास UP Caste Certificate, UP Income Certificate & Domicile Certificate इत्यादि का होना बेहद ही जरूरी है, हालांकि सामान्य श्रेणी (General) के लोगों के लिए Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होती है।
ऐसे में यह सारे प्रमाणपत्र eDistrict UP पोर्टल के जरिए बनाए जाते हैं। आज हम इस लेख के जरिए इस आप अपने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
उत्तर प्रदेश में Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र), Income Certificate (आय प्रमाणपत्र) और Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) आदि बनवाने/सत्यापन का कार्य उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल edistrict.up.nic.in “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” के माध्यम से होता है। हालांकि आपको ये सारे प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र के पास जाना होगा। यहाँ आपके ये दस्तावेज 2-3 दिनों के अंदर आसानी से बन जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट e district up gov in पर पेन्शन, विनमय, खतौनी, प्रमाण पत्र, शिकायत , जन वितरण प्रणाली, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में इस परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु कई जनसेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। यह सभी जनसेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सेवा प्रदाता (डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं।
eDistrict Uttar Pradesh पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं
e District UP पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं की जानकारी आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं –
विभाग का नाम | उपलब्ध सेवाएं |
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राजस्व विभाग | 1. जाति प्रमाणपत्र 2.आय प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र 4. हैसियत प्रमाण पत्र आदि। |
पंचायती राज विभाग | 1. कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन |
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 1. दिव्यांग प्रमाणपत्र |
गृह विभाग | 1. लाउड स्पीकर / लोक सम्बोधन प्रणाली / ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति 2. विस्फोटक – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1) 3. विस्फोटक – भंडारण लाइसेंस(LE-3) 4. विस्फोटक – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4) 5. विस्फोटक – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस(LE-5) 6. आतिशबाज़ी – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1) 7. आतिशबाज़ी – भंडारण लाइसेंस (LE-2) 8. आतिशबाज़ी – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4) 9. आतिशबाज़ी – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस (LE-5) |
समाज कल्याण विभाग | 1. शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन 2. अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन |
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग | 1. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता 2. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता 3. विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना 4. दंपति पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना |
दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग | 1. दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवेदन 2. दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन 3. दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान |
कृषि विभाग | 1. माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना 2. माननीय मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना |
eDistrict UP Login / ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी लॉगिन
अगर आप प्रमाणपत्रों की स्थिति की जाँच करना और पोर्टल पर इन सबसे जुड़े अन्य कई कार्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict UP Login पेज पर जाना होगा, और मांगी गई जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद नीचे बॉक्स में अपना लॉगिन प्रकार चुनें और फिर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।

eDistrict UP Certificate Verification कैसे करें?
जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि बन जाने के बाद आप चाहें तो इसका सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
- इसके लिए आपको eDistrict UP पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाना होगा।
- पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाने के बाद आपको मुख्य पेज पर ही “प्रमाणपत्र का सत्यापन” नामक लिंक दिखाई देगा।
- उसपर क्लिक करके वहां आप अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या डालकर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे, अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा, 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उन्हें तहसील जाना होगा। हालांकि वे नागरिक चाहें तो नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे हम आपको इन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को बनवाने हेतु जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
आय प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटो
- ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित दस्तावेज
- परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- पानी का बिल
- बिजली का बिल
- 2 फोटो
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?
मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।
जाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (जाति प्रमाण पत्र की वैधता) बनी रहे।
आय प्रमाण पत्र की वैधता
आय प्रमाणपत्र अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (आय प्रमाण पत्र की वैधता) बनी रहे।
UP e-district Death Certificate कैसे बनवाएं?
आय, जाति, निवास इत्यादि प्रमाणपत्रों के अलावा आप इस पोर्टल पर मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। UP e-district Death Certificate के लिए आपके पास मृत व्यक्ति का पूरा नाम, मृत्यु तिथि, पिता / पति और अभिभावक का नाम, माता का नाम, मृत्यु का स्थान, पता, आवेदक का मोबाइल नंबर, इत्यादि होना चाहिए।
eDistrict Application Status कैसे चेक करें?
ई-डिस्ट्रिक्ट (eDistrict) आय या निवास के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका निम्नलिखित है –
- सबसे पहले https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर क्लिक करें, इसके बाद आपके सामने ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पोर्टल का होमपेज खुलेगा।
- अब होमपेज पर मौजूद आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुलेगा।
- इसके बाद अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें और यूपी ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेटस देखें।
- उपरोक्त चरणों का पालन करके आप आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति & निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP e District पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल को ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है तथा इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना है।
इस पोर्टल पर अपना Certificate Status देखने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा।
उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप e District up पोर्टल का सहारा ले सकते हैं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
वैसे तो आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र इस पोर्टल के जरिए 2 से 3 दिनों में बन जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
UP e District Login करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा।
हमें उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, अधिक जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इसके अलावा अगर आपके इससे जुड़े कोई प्रश्न हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें।