eDistrict UP : अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपके काफी सारे सरकारी कार्यों के लिए आपके पास UP Caste Certificate, UP Income Certificate & UP Domicile Certificate इत्यादि का होना बेहद ही जरूरी है, हालांकि सामान्य श्रेणी (General) के लोगों के लिए Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होती है।
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इसके अलावा eDistrict UP Nic In पर आप अपने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे।

edistrict.up.nic.in
edistrict.up.nic.in : उत्तर प्रदेश में Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र), Income Certificate (आय प्रमाणपत्र) और Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) आदि बनवाने/सत्यापन का कार्य उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल edistrict.up.nic.in “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” के माध्यम से होता है।
हालांकि आपको ये सारे प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र के पास जाना होगा। यहाँ आपके ये दस्तावेज eDistrict UP के जरिये 2-3 दिनों के अंदर आसानी से बन जाएंगे।
eDistrict Login
इसके अलावा अगर आप अपने प्रमाणपत्रों की स्थिति भी आप चाहें तो घर बैठे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict Login पर जाना होगा, और मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।

edistrict.up.nic.in Certificate Status
edistrict.up.nic.in Certificate Status : इसके अलावा अगर आप चाहें तो edistrict.up.nic.in पर अपना Certificate Status भी चेक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां जाकर मुख्य पेज पर दिख रहे “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करके उसमें मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो, हमारे “महत्वपूर्ण लिंक्स” सेक्शन में मौजूद eDistrict UP के लिंक की मदद से भी आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
eDistrict UP Certificate Verification
Edistrict Verification Up : जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र) और निवास प्रमाणपत्र आदि बन जाने के बाद आप चाहें तो इसका सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं, इसके लिए आपको eDistrict UP पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाना होगा।
eDistrict UP के पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाने के बाद आपको मुख्य पेज पर ही “प्रमाणपत्र का सत्यापन” नामक लिंक दिखाई देगा।

उसपर क्लिक करके वहां आप अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या डालकर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना- जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे, अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा, 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उन्हें तहसील जाना होगा। हालांकि वे नागरिक चाहें तो नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं।
Validity Of Domicile Certificate / मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता
Validity Of Domicile Certificate (मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता) : eDistrict UP से बने मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप eDistrict UP बनवा लें। ताकि आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।
Validity Of Caste Certificate
Validity Of Caste Certificate: जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (जाति प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Caste Certificate बनी रहे।
Validity Of Income Certificate
Validity Of Income Certificate: आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (आय प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Income Certificate बनी रहे।
eDistrict Application Status / आवेदन की स्थिति
इ डिस्ट्रिक्ट (eDistrict) आय या निवास के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका निम्नलिखित है।
- सबसे पहले https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर क्लिक करे।
- इ-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के होम पेज पर जाएँ।
- आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करे।
- आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुलेगा।
- अपना इ-डिसट्रिक्ट एप्लीकेशन नंबर डालें।
- सर्च बटन पर क्लिक करे और यूपी इ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेटस देखें।

उपरोक्त चरणों का पालन करके आप आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & जाति प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक्स | SARKARI ALERT |
edistrict.up.nic.in Certificate Status | http //edistrict.up.nic.in 2020 |
उत्तर प्रदेश प्रमाण पत्र सत्यापन करें | क्लिक करें |
ई-डिस्ट्रिक्ट होम (E-District Home) | क्लिक करें |
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े कुछ प्रश्न
EDISTRICT उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपना Certificate Status देखने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा।
उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें।
वैसे तो आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र 2 से 3 दिनों में बन जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
हमने इस लेख के माध्यम से आपको आय/जाती/निवास प्रमाण पत्र बनवाने और उसके सत्यापन संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी है। ज्यादा जानकारियों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।