Driving Licence Renewal : जैसा की आप सभी लोग जानते हैं कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत होती है, जो कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) के माध्यम से ड्राविंग लाइसेंस बनाया जाता है, जिसकी वैधता 20 साल की होती है तथा इस अवधि के समापन के पश्चात 1 महीने के अंदर उम्मीदवार को अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराना होता है, जिससे की ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बनी रहे और उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा बनाये गये यातायात नियमों का पालन करने में समर्थ रहे.
ऐसे में आज हम इस लेख के माध्यम से How To Renew Driving Licence सम्बंधित सभी जानकारी जैसे – लाइसेंस रिन्यूअल हेतु जरुरी दस्तावेज व आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानेगे, तथा उम्मीदवार इसके अलावा गाड़ी नंबर से मालिक का नाम पता करना, DL Status, e-Challan Status, Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन, Sarathi Parivahan Sewa (mParivahan), Check Driving Licence by Name & Address और RTO Information तथा ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड, Driving Licence Renewal, Driving Licence Documents और लर्निंग लाईसेंस की भी जानकारी लिंक्स पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस – संक्षिप्त विवरण
लेख का नाम | ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल |
मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा |
विभाग | परिवहन विभाग |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in (Sarathi परिवहन) |
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हेतु दस्तावेज
अगर आप किसी भी वाहन के मालिक हैं, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, Online Driving Licence Renewal कराने के लिए उम्मीदवार के पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए साथ में निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो नीचे लिखें गये हैं –
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- Form 1A
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सिग्नेचर & मोबाइल नम्बर
- पुराने लाइसेंस का नंबर
नोट – फॉर्म 1A का उपयोग तभी होगा जब आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होगी अन्यथा फॉर्म 1A का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें
- renewal of driving license online करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा.
- इसके बाद बाई तरफ दिए गये मेन्यु बार पर क्लिक करें.
- फिर ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करें फिर उसमें ड्राइविंग लाइसेंस सम्बंधित सेवाएँ पर क्लिक करें.

- इसके बाद उम्मीदवार अपने राज्य का चयन करें.
- इसके बाद उम्मीदवार को ‘सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस’ पर क्लिक करना होगा.
- अब उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें उम्मीदवार को अप्लाई फॉर DL Renewal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- यदि उम्मीदवार यदि 40 वर्ष से अधिक है तो उसे फॉर्म A1 भरना होगा यदि नहीं है तो नहीं भरना होगा,
- फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूल फॉर्म खुलकर आएगा जिसे ध्यानपूर्वक भरना होगा.

- तथा इसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड करके सबमिट करना होगा.

- सबमिट करने के पश्चात उम्मीदवार को रिन्यूअल एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना होगा.
- अब उम्मीदवार का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो गया.
- अब नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इसके अगर आप चाहे तो अपना ड्राइविंग Licence डाउनलोड भी कर सकते हैं.
नोट- अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराते हाँ, और पुराना वाला ही ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको चालान (Challan) भी कट सकता है.
उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, इसके अलावा आप अगर चाहें तो e-challan Status / e-challan check By vehicle number की जानकरी भी लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.
Driving Licence Renewal Online – FAQs
निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए ₹250 का भूगतान करना पड़ेगा.
क्योंकि, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता ख़त्म हो जाने पर वह अमान्य हो जाता है और प्रशाशन के द्वारा पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा.
G Gaupta
Fine