भारत में वाहन चलाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं, इन नियम के मुताबित वाहन चलाने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तथा उसके पास क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) के द्वारा अनिवार्य रूप से ड्राविंग लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, तभी उम्मीदवार वाहन चलाने योग्य माना जायेगा अन्यथा उलंघन करने पर सरकार द्वारा यातायात सम्बंधित अपराधों के लिए उच्च दंड का भी प्रावधान है।
ऐसे में जितने भी उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुके हैं तथा उनको अभी तक डाक के माध्यम से या किसी कारणों की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाया हैं तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यक नहीं है, आज हम इस लेख के माध्यम से उम्मीदवार को यह बताएँगे की वे Download Driving Licence कैसे करें, अतः उम्मीदवार इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Driving Licence Download की पूरी प्रक्रिया
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किये थे तथा सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात भी डाक के माध्यम से या किसी अन्य कारणों की वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस अटका हुआ है तो आप नीचे दिए गये चरणों का अनुसरण करके आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं –
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा.
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सेवा वाले ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस सम्बंधित सेवाओं पर क्लिक करना होगा.

- इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा.
- इसके बाद Other के ऑप्शन पर क्लिक करने पर सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा.

- इसके बाद आपको पूछे गयी जानकारी को भरकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर दिखाई देगा.
- DL नंबर पर क्लिक करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखने लगेगा.
- नीचे की तरफ दिए गये प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं.
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ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का मुख्यतः प्रयोग यातायात से है जिससे यह पता लगता है कि आप वाहन को चलाने में निपूर्ण एवं कुशल व्यक्ति है तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है जो की भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के माध्यम से आयोजित किया जाता है साथ ही आप इस ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग अपने पहचान पत्र (आईडी) के रूप में किसी दुर्घटना में शिनाख्त (जमानत) के लिए भी कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस अलग – अलग प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः वाहन पर निर्भर करते हैं, जैसे भारी वाहन के लिए अलग और हलके वाहन के लिए अलग होते हैं, नीचे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार दिए गये हैं –
- मोटरसाइकिल विथाउट गियर ड्राइविंग लाइसेंस
- लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
- हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने हेतु दस्तावेज
यदि आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं आपको मुख्य रूप से इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो नीचे लिखें गये हैं –
- जन्म प्रमाणपत्र
- हाई स्कूल की मार्कशीट
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
Check State-wise Driving Licence Information
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
निजी ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध होता है.
अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना, आपको भारत में सड़कों पर यात्रा करने के लिए दंडित किया जा सकता है।
mParivahan, इस ऐप की मदद से यूजर्स अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्मार्टफोन में डिजिटल फॉरमेट में रख सकते हैं।
हां, आप चाहें तो इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं.